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सांसद प्रत्याशी चुनाव में खर्च कर सकेंगे 95 लाख रुपये
पिछले लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपये खर्च निर्धारित था, इस बार चुनाव आयोग ने 25 लाख रुपये बढ़ाते हुए 95 लाख रुपये कर दिए हैं
इटियाथोक,गोंडा। निर्धारित धनराशि से अधिक खर्च कर चुनाव जीतने वाले की कुर्सी जा सकती है।वहां दोबारा चुनाव हो सकता है।खर्चों को लेकर आयोग गंभीर है।निगरानी टीमें सक्रिय हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपये खर्च निर्धारित था। इस बार चुनाव आयोग ने 25 लाख रुपये बढ़ाते हुए 95 लाख रुपये कर दिए हैं। इसके ऊपर खर्च करने वालों पर आयोग की नजर रहेगी। यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित धनराशि के ऊपर खर्च कर चुनाव जीतता है, तो आयोग चुनाव को निरस्त कर सकता है।अतिरिक्त खर्च साबित होने के बाद वहां दोबारा चुनाव कराने के निर्देश हैं।