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गर्भस्थ शिशु के हत्या मामले में चार  आरोपियों को तीन-तीन वर्ष कठोर  कारावास की सजा

कोर्ट में मामला विचारण के दौरान एक आरोपी की मौत पहले ही हो चुकी है

इटियाथोक,गोंडा।अपर सत्र न्यायाधीश गोंडा राजेश कुमार तृतीय ने गर्भस्थ शिशु के हत्या मामले में चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की कठोर सजा सुनाते हुए दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।घटना 03 सितंबर 2019 को दोपहर की है। थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पन्ना तकिया निवासी गनी की बकरी गांव के ही सफीउल्ला का गेहूं खाने की बात पर विवाद हो गया था। जिसमें सफीउल्ला, तसऊर, लालबाबू व बबलू ने पीड़ित गनी के घर पहुंचकर उसकी पत्नी कदरून निशा, बहन अमीरून निशा व पुत्र शेर अली को गाली-गलौज कर लात-घूंसा और लाठी से मारपीट की, जिससे अमीरून निशा के गर्भ में पल रहा एक माह के शिशु की मृत्यु हो गयी थी। पीड़ित गनी के लिखित तहरीर पर थाना इटियाथोक में गंभीर धाराओं मे मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपित सफीउल्ला, तसऊर, लालबाबू व बबलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।  तत्कालीन विवेचक ने साक्ष्य संकलन कार्यवाही के उपरान्त चारों आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र  न्यायालय में प्रेषित किया था। वहीं मामला कोर्ट में विचारण के दौरान सफीउल्ला की मौत हो गई।(रिपोर्ट नागेश्वर सिंह)

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