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मदरसा संचालक पर दर्ज होगा मुकदमा
मदरसा की मान्यता फर्जी पाए जाने पर, संचालक के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश
इटियाथोक,गोंडा। बिना मान्यता के मदरसा संचालन करने के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद यादव ने खंड शिक्षा अधिकारी को संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है।बीईओ उपेंद्र त्रिपाठी ने बताया,कि शिक्षा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत ज्ञानापुर (खरिहा) में संचालित मदरसा मोहम्मद मुस्लिम हायर सेकेंड्री स्कूल की मान्यता फर्जी पाई गई है।जांच के दौरान मदरसा के संचालक ने बताया था,कि उनके विद्यालय को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से मान्यता प्राप्त है।इस पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से मान्यता संबंधी जानकारी ली गई,तो बताया गया कि उक्त विद्यालय की मान्यता नहीं है।बीईओ श्री त्रिपाठी के अनुसार, उक्त मदरसा को तत्काल बंद कराकर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।