क्राइम
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीडीपीओ समेत तीन पर केस दर्ज करने का दिया आदेश
सरकारी खाद्यान्न की हो रही थी बंदरबांट,शिकायत पर कोर्ट ने लिया कड़ा एक्शन

इटियाथोक,गोंडा। खाद्यान्न कालाबाजारी को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोंडा ने तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी,आंगनबाड़ी कार्यकत्री व स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश दिया है।इटियाथोक थाना क्षेत्र के गांव हरदैया भटपुरवा निवासी रंजीत गोस्वामी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोंडा के समक्ष (156)3 का एक वाद प्रस्तुत कर अवगत कराया, कि गांव के ही आंगनबाड़ी कार्यकत्री कुशल कुमारी व स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष जैनब बानो के माध्यम से दिसंबर 2021 में खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा था।वितरण के समय प्रत्येक लाभार्थी को साढ़े सात किलोग्राम खाद्य सामग्री दिया जाना प्रस्तावित था,लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकत्री व स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष ने पूरा खाद्यान्न न देकर मात्र ढाई किलो के हिसाब से लाभार्थियों को वितरित किया।

वितरण के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी से शिकायत भी की गई।बावजूद सीडीपीओ धर्मेंद्र कुमार गौतम ने मामले में उचित कार्रवाई न करते हुए शिकायतकर्ता को धमकाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी।साथ ही शिकायत कर्ता ने यह भी आरोप लगाया है, कि वितरण संबंधी शिकायत करने पर विपक्षियों द्वारा उसे एससीएसटी एक्ट के मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी भी दी गई।शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सभी तर्कों को सुनने के बाद अपने पारित आदेश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा रूंगटा ने थानाध्यक्ष इटियाथोक को निर्देश दिया है,कि तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मेंद्र गौतम, कुशल कुमारी आंगनबाड़ी कार्यकत्री व समूह अध्यक्ष के जैनब बानो के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर 15 दिवस के अंदर आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें। मामले में प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी ने बताया कि न्यायालय के आदेश की प्रति उन्हें मिली है।आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज़ किए जाने की तैयारी कवायद चल रही है।
