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नियम विरुद्ध वरासत दर्ज करना पड़ा महंगा, राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश 

डीएम ने एसडीएम सदर को कार्यवाही कर सूचित करने के दिए आदेश 

गोण्डा। डीएम नेहा शर्मा ने नियम विरुद्ध वरासत दर्ज किए जाने के एक मामले में संबंधित राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जनसुनवाई में सामने आए एक प्रकरण की जांच पर खुलासे के बाद यह कार्यवाही की गई है। उप जिलाधिकारी सदर को प.क. ग्यारह के निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर तत्काल अवगत कराने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, न्यायालय में लंबित प्रकरण को पंद्रह दिवस में निस्तारित करने के भी आदेश दिए गए हैं।बता दें, 24 मई को जनसुनवाई के दौरान चिस्तीपुर निवासी अरमान ने डीएम से मामले को लेकर शिकायत किया था। अरमान ने बताया कि उसके पिता नसीर गाटा संख्या 229, 133 के मालिक थे। उनके मृत्य के पश्चात अरमान और उसके भाई इरफान के नाम वरासत दर्ज की गई। यह जून 2022 में दर्ज कर दी गई थी। अरमान ने आरोप लगाया कि वरासत दर्ज होने के बावजूद राजस्व निरीक्षक/लेखपाल ने साजिश कर एक दूसरा प.क.ग्यारह दर्ज करा दिया। जबकि, इसी प्रकरण में एक वाद पहले ही न्यायालय नायब तहसीलदार गोंडा के यहां विचाराधीन है। डीएम के आदेश पर उपजिलाधिकारी सदर अवनीश त्रिपाठी ने जांच किया। जांचोपरांत शिकायत की पुष्टि होने पर डीएम ने संबंधित राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही के आदेश जारी किए  हैं। संबंधित राजस्व निरीक्षक को प्रतिकूल प्रवष्टि जारी करने के आदेश दिए गए हैं। उपजिलाधिकारी सदर को प.क. ग्यारह के निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर तत्काल अवगत कराने के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने साफ किया है कि इस तरह के प्रकरणों को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

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