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अब पत्रकार भी डाक से डाल सकेंगे चुनाव में वोट

12 अनिवार्य सेवाओं में लगे व्यक्तियों को मिलेगी डाक मतपत्र की सुविधा

इटियाथोक, गोंडा। लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक कराने को लेकर चुनाव आयोग पूरी तैयारियों से लगा हुआ है। इस बीच, पोस्टल वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने नई अधिसूचना जारी की है।आयोग ने इस अधिसूचना में बताया है, कि अब भारत निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडियाकर्मी भी चुनाव में डाक मतपत्र के माध्यम से अपना प्रतिभाग कर सकेंगे। आयोग ने उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके मुताबिक, वोटिंग ड्यूटी में लगे सभी मीडियाकर्मी अपनी तैनाती स्थल से ही पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। पत्रकारों के साथ ही आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को भी यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म 12-डी लेना होगा।बता दें कि आवश्यक सेवाओं में पूछना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डाक विभाग, ट्रैफिक विभाग, रेलवे, विद्युत विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, मेट्रो रेल, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, बीएसएनल को भी शामिल किया गया है।

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