क्राइम

26.50 कुंतल सरकारी गेहूं के साथ दो को पकड़ा, डीएम नेहा शर्मा ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश

जिला प्रशासन ने सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों की कोशिश को किया नाकाम

गोंडा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की सक्रियता से 26.50 कुंतल गेहूं की कालाबाजारी करने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। इस खाद्यान्न को गल्ला मंडी में बेचने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल, खाद्यान्न और उसे ले जाने में प्रयुक्त किए गए पिकअप वाहन को जप्त कर लिया गया है।वहीं कालाबाजारी में संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है।

 

*जिलाधिकारी के आदेश एफआईआर दर्ज करने की कवायद शुरू*

 

मामला गुरुवार का है। इमलिया गुरुदयाल निवासी एक व्यक्ति ने जिला प्रशासन को बड़गांव पुलिस चौकी के आगे बहराइच रोड पर सार्वजनिक वितरण प्राणी के ट्रक से सरकारी खाद्यान्न उतार कर पिकप पर लादकर मंडी में बेचने के लिए ले जाने के संबंध में सूचना दी।जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर जिला पूर्ति अधिकारी और उनकी टीम हरकत में आई। पूर्ति निरीक्षकों की एक टीम तत्काल मौके पर पहुंची। सूचना देने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह सुबह 6: 40 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आया था। बड़गांव पुलिस चौकी के पास से लौटते समय उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ी। इस ट्रक से पिकअप पर खाद्यान्न लोड किया जा चुका था। पिकअप के चालक से जब पूछा गया कि खाद्यान्न कहां ले जाया जा रहा है तो वह नहीं बता पाया। कुछ लोगों के साथ उसने पिकअप का पीछा किया और महादेव धर्म कांटा से लौटते समय उसे महादेव पेट्रोल पंप के पास रोक लिया गया।पूर्ति निरीक्षकों की टीम ने पिकअप वाहन संख्या यूपी 40 एटी/5857 के चालक लखन लाल गुप्ता उर्फ छोटू से पूछताछ की। चालक ने बताया कि उसने रानी बाजार निवासी रवि कुमार गुप्ता के कहने पर खाद्यान्न का भाड़ा लिया था।पिकअप वाहन में लदे खाद्यान्न का निरीक्षण किया गया। खाद्यान्न का कुल वजन 26.50 कुंतल पाया गया। पिकअप वाहन में लदे खाद्यान्न के बोरों पर गवर्नमेंट आफ पंजाब, क्रॉप ईयर 2023-24 लिखा हुआ पाया गया। बोरों में भरे गेहूं का औसत वजन लगभग 50 किलो है । अधिकांश बोरे नील धागे से ई-मशीन से सिला हुआ पाए गए।जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि बरामद खाद्यान्न किसी व्यापारी या किसान का व्यक्तिगत नहीं है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोटेदारों के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे कार्ड धारकों को वितरण करने के लिए लाया गया था।
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया, कि मौके पर उपलब्ध खाद्यान्न व पिकअप वाहन को अधिगृहित करते हुए नगर पालिका परिषद गोंडा के उचित दर विक्रेता शाहिन बेगम की सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ दिया गया है कि वह सुपुर्दगी में दिए गए खाद्यान्न एवं पिकअप वाहन को खुर्द बुर्द नहीं करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि पिकअप चालक लखनलाल गुप्ता और रवि कुमार गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस कालाबाजारी में संलिप्त अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
.site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}