
इटियाथोक,गोंडा। अवैध पट्टों पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी कोर्ट ने 35 पट्टों के आवंटन को निरस्त किया है।आरोप है, कि संबंधित प्रधान ने अपात्र लोगों को पट्टे आवंटित कर दिए थे।जिले के इटियाथोक विकासखंड अंतर्गत बंजरिया गांव में वर्ष 1984 व 1986 में 35 लोगों को पट्टों का आवंटन किया गया था।तत्कालीन एसडीएम और ग्राम प्रधान ने अपात्र लोगों को निजी स्वार्थ के चलते पट्टों का आवंटन कर दिया।पट्टों के आवंटन के बाद पात्र लोगों ने विरोध किया,लेकिन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं की गई।उन्होंने जिलास्तर पर भी अधिकारियों से शिकायत की,लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली।पूरे में मामले में 06 अगस्त 2021 को जिलाधिकारी न्यायालय में एक वाद दायर किया गया था।उसके बाद पूरे प्रकरण की जांच कराई गई,जिसमें पता चला की जिन लोगों को पट्टा आवंटित किया गया है।उनमें से अधिकतर लोग गांव में ही निवास नहीं करते हैं।कुछ ऐसे रसूखदार लोगों को भी पट्टे आवंटित कर दिए गए,जिनके पास पहले ही जमीन है। इसके अलावा खबर तो यह भी है कि एक ही परिवार के दो से अधिक लोगों को पट्टों का आवंटन कर दिया गया था।कुल मिलाकर काफी संख्या में अवैध तरीके से पट्टे आवंटित किए गए थे।जिलाधिकारी न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई के बाद सभी 35 पट्टों का आवंटन निरस्त कर दिया है।
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