क्राइम

मृतक व्यक्ति हुआ जीवित,रजिस्ट्री आफिस जाकर किया भूमि का बैनामा,एंटी फ्राड सेल की गहन जांच के पश्चात हुआ खुलासा

डीआईजी के आदेश पर दबंग जालसाजों,तहसील कर्मियों सहित दस लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

गोण्डा कर्नलगंज। तहसील क्षेत्र में गरीब असहाय कमजोर लोगों के निजी खातों की भूमि पर भूमाफियाओं की नजर गड़ी है। तहसील कर्नलगंज में सक्रिय गिरोह असली खातेदारों की जगह फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर बैनामा कराने का काम कर रहा है। ऐसा ही एक मामला डीआईजी के समक्ष पेश हुआ जिसमें डीआईजी के निर्देश पर एंटी फ्राड सेल से जांच कराई गई तो भूमि का असली मालिक का बैनामे से एक हफ्ते पहले मृतक होने का खुलासा हुआ। मामले में डीआईजी के आदेश पर स्थानीय कोतवाली में दबंग जालसाजों,तहसील कर्मियों सहित दस लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

तहसील कर्नलगंज क्षेत्र के ग्राम पिपरी राउत थाना कटरा बाजार निवासी श्यामफूल पुत्र सुखदेव प्रसाद ने डीआईजी देवीपाटन परिक्षेत्र को प्रार्थनापत्र देकर अवगत कराया कि विपक्षीगण शीश अहमद खां, रईश अहमद खां, तहूर अहमद खां, मोबीन अहमद खां पुत्रगण अब्दुल समद खां निवासी ग्राम निंदूरा थाना कटरा बाजार आदि लोग काफ़ी जालसाज भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं। भूमि गाटा संख्या 526/0.603 हे0 स्थित ग्राम पिपरी राउत परगना पहाड़ापुर तहसील कर्नलगंज जनपद गोंडा के मालिक काबिज अधिकारवान बाबादीन पुत्र बच्चूलाल थे,उनकी मृत्यु दिनांक 20/02/1990 को हो जाती है तब विपक्षी संख्या 1ता 4 ने किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके उक्त भूमि का बैनामा षड्यंत्र कूटरचना एवं धोखाधड़ी करके अपने पिता अब्दुल समद खां पुत्र नकी खां के नाम दिनांक 27/02/1990 को करवा लिया। उसके कुछ दिनों बाद उक्त भूमि को विपक्षीगण 1 ता 4 ने फर्जी लिखवाये गए उक्त बैनामा की भूमि को तीरथराम पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम नगवा कला थाना कोतवाली कर्नलगंज को अनुचित लाभ लेते हुए दिनांक 13/03/18 को बैनामा कर दिया। उसके बाद विपक्षी संख्या 5 ने अनुचित लाभ लेते हुए उक्त भूमि का बैनामा विपक्षी संख्या 7 को दिनांक 19/07/22 को कर दिया है। इसी क्रम में विपक्षीगण से प्रार्थी का मुकदमा तहसीलदार कर्नलगंज गोंडा के न्यायालय में अब्दुल समद खां बनाम बाबादीन मु० नं० 548, 308, 369, 680,107, 625, 1305, 440 धारा 34 एल0आर0 एक्ट ग्राम पिपरी राउत परगना पहाड़ापुर तहसील कर्नलगंज में वाजदायर प्रार्थना पत्र दिनांक 31/05 /2016 पर आदेश दिनांक 13/04/2016 को निरस्त कर दिया गया था उसकी अंकना कायदा 24 में अंकित है। उक्त विपक्षी संख्या 1 ता 7 विपक्षी संख्या 8 ता 10 से मिलीभगत व षड्यंत्र जालसाजी करके प्रार्थी के वांछित पत्रावली से वाजदायर प्रार्थनापत्र व उस पर पारित आदेश दिनांकित 01/06/2016 को पत्रावली से गायब कर दिया गया और उक्त विपक्षीगण 1ता 5 मिली भगत करके उक्त मुकदमे वांछित भूमि का फर्जी बैनामा करवा लिया है।इसी वजह से प्रार्थी के पत्रावली में कभी कागज गायब करवा देते हैं तो कभी न्यायालय द्वारा पारित आदेश भी गायब हो जाता है। जिससे विपक्षीगण के मिलीभगत से प्रार्थी काफी परेशान हो गया है। मामले में थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने डीआईजी को प्रार्थनापत्र देकर साक्ष्य संबंधी कुल 46 प्रतियों में कागजात भी संलग्न कर प्रार्थी की उक्त पत्रावली की जांच कराकर विपक्षीगण के विरुद्ध मुकदमा कायम करवाये जाने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। डीआईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एंटी फ्राड सेल से जांच कराई तो भूमि का असली मालिक का बैनामे से एक हफ्ते पहले मृतक होने का खुलासा हुआ और भूमि का बैनामा फर्जी ढंग से कूटरचना करके कराया जाना पाया गया। जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर मामले में अभियुक्त गण शीश अहमद खां, रईश अहमद खां, तहूर अहमद खां, मोबीन अहमद खां पुत्रगण अब्दुल समद खां निवासी ग्राम निंदूरा थाना कटरा बाजार, तीरथराम पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम नगवा कला थाना करनैलगंज, राकेश तिवारी पुत्र रामसुरेश तिवारी निवासी ग्राम बसालतपुर थाना करनैलगंज, संध्या पाण्डेय पत्नी शिवकृष्ण पाण्डेय निवासी 78 नगरा मोतीगंज गढ़ी तहसील मनकापुर,तत्कालीन पेशकार तहसीलदार कोर्ट करनैलगंज,राजू गौतम पेशकार के निजी सहायक तहसील करनैलगंज,मुन्ना पेशकार के निजी सहायक तहसील करनैलगंज जिला गोंडा के विरुद्ध कोतवाली करनैलगंज में धारा 419, 420, 467, 468,471 आईपीसी के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिससे फर्जीवाड़ा करने में शामिल लोगों में खलबली मच गई है।

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